जैसा कि हमें ज्ञात है, कि ऐसी निराश्रित महिलाएं, जिनके पति नहीं हैं, अथवा विधवा महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा हर महीने ₹1000 की राशि दी जाती है।
इन विधवा महिलाओं को मिलने वाली पेंशन की राशि तथा सूची को समय-समय पर सरकार अपडेट करती रहती है। इसी क्रम में सरकार द्वारा 2024-25 के लिए विधवा महिलाओं की सूची जारी कर दी गई है।
यदि आप इस योजना के तहत जारी ‘विधवा पेंशन लिस्ट 2024’ में अपना नाम देखना चाहती हैं, तो आप आर्टिकल को पढ़ते रहें, हम इसमें स्टेप बाय स्टेप यह समझाएंगे कि आप घर बैठकर अपने निजी मोबाइल फोन से विधवा पेंशन योजना के तहत जारी की गई 2024-25 के लिए जारी सूची में अपना नाम आसानी से देख सकती हैं
विधवा पेंशन लिस्ट में नाम कैसे देखें?
विधवा पेंशन लिस्ट 2024-25 में अपना नाम देखने के लिए आप निम्नलिखित स्टेप्स का पालन कर सकते हैं, तथा आसानी से अपना नाम इस लिस्ट में देख सकते हैं—
विधवा पेंशन लिस्ट में ऑनलाइन नाम कैसे चेक करें?
स्टेप 1: विधवा पेंशन लिस्ट 2024 UP में अपना नाम देखने के लिए आपको सर्वप्रथम उत्तर प्रदेश राज्य के अधिकृत ‘एकीकृत सामाजिक पेंशन पोर्टल’ की आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट करना होगा। उत्तर प्रदेश राज्य की एकीकृत सामाजिक पेंशन पोर्टल की वेबसाइट पर जाने के लिए करें- विधवा पेंशन लिस्ट 2024 UP
स्टेप 2: ‘एकीकृत सामाजिक पेंशन पोर्टल’ की होम वेबसाइट पर थोड़ा नीचे स्क्रॉल करने के बाद आपको ‘निराश्रित महिला पेंशन’ का एक विकल्प मिलेगा, इस विकल्प पर क्लिक करें
स्टेप 3: इसके पश्चात आपके समक्ष एक नया पेज खुल जाएगा जिसमें एक विकल्प पेंशनर सूची का होगा, इस सूची में विभिन्न सालों में जारी की गई सूची की लिस्ट होती है, इनमें से आप 2024-25 के लिए ‘पेंशनर सूची 2024-25’ के विकल्प का चयन करें।
स्टेप 4: ‘पेंशनर सूची 2024-25’ के विकल्प पर चयन करने के बाद आपके समक्ष एक नया पेज खुलेगा, जिसमें ‘निराश्रित महिला पेंशन जनपद वार सारांश’ लिखा होगा। इस पेज में आपके समक्ष उत्तर प्रदेश राज्य के सभी जिलों की सूची होगी; इनमें से आप सर्वप्रथम अपने जिले को खोज लें तथा इस पर क्लिक करें।
स्टेप 5: निराश्रित महिला पेंशन जनपद वार सारांश पेज में से आप जब अपने जिले को चुनकर उस पर क्लिक करेंगे, तो उसके बाद आपके समक्ष एक नया पेज खुलेगा जिस पर ‘निराश्रित महिला पेंशन- विकास खंडवार सारांश’ लिखा होगा। इस पेज में से आप अपने विकासखंड को ध्यानपूर्वक खोज लें तथा उस पर क्लिक करें।
स्टेप 6: जब आप ‘निराश्रित महिला पेंशन- विकासखंड बार सारांश’ पेज में से अपने विकास खंड को चुन लेंगे तथा उस पर क्लिक करेंगे, तो आपके समक्ष एक नया पेज खुलेगा, जिस पर लिखा होगा ‘निराश्रित महिला पेंशन- ग्रामीण क्षेत्र अथवा ग्राम पंचायत वार सारांश’ इस विकल्प में से आपको अपने ग्रामीण क्षेत्र तथा ग्राम पंचायत को ढूंढकर चुन लेना है।
स्टेप 7: इसके पश्चात आपके समक्ष विधवा पेंशन योजना 2024-25 की लिस्ट खुल जाएगी। आप स्क्रॉल करके इस लिस्ट में अपना नाम खोज सकती हैं तथा यह सुनिश्चित कर सकती हैं की विधवा पेंशन योजना 2024-25 की लिस्ट में आपका नाम होने के कारण सरकार द्वारा हर महीने पर महिलाओं की के खाते में भेजी जा रही ₹1000 की राशि जो विधवा पेंशन योजना के तहत दी जाती है; उसका लाभ लेने के लिए योग्य हैं।
इससे ये साफ हो जायेगा कि हर महीने आपके खाते में ₹1000 सरकार द्वारा निर्धारित समय पर डीबीटी (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) के माध्यम से डाल दिए जाएंगे।
विधवा पेंशन लिस्ट में ऑफलाइन कैसे चेक करें?
विधवा पेंशन लिस्ट में ऑफलाइन नाम चेक करने के लिए आप निम्नलिखित स्टेप्स का पालन कर सकते हैं—
स्टेप 1: विधवा पेंशन लिस्ट में ऑफलाइन नाम चेक करने के लिए आपको सर्वप्रथम नजदीकी ‘समाज कल्याण कार्यालय’ में जाना। होगा
स्टेप 2: समाज कल्याण कार्यालय में आपको सर्वप्रथम विधवा पेंशन विभाग के अधिकारी से संपर्क करना होगा, तथा अधिकारी को यह सूचित करना होगा कि आप एक विधवा महिला हैं और लिस्ट में अपना नाम देखना चाहती हैं। अतः उससे अनुरोध करना होगा कि लिस्ट में नाम देखकर बताएं।
स्टेप 3: इसके पश्चात अधिकारी द्वारा मांगे गए महत्वपूर्ण दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, पेंशन आवेदन संख्या अथवा अधिकारी कोई अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेज की मांग करे, उन दस्तावेजों को अधिकारी को सोंपना होगा।
स्टेप 4: इसके पश्चात अधिकारी आपके क्षेत्र तथा ग्राम पंचायत के अनुसार लिस्ट में आपका नाम देखकर बता देगा तथा आप स्वयं भी देख पाने में सक्षम होंगी।
यदि विधवा पेंशन लिस्ट 2024 में आपका नाम नहीं है तब क्या करें?
यदि आप एक विधवा महिला हैं और आपका इस लिस्ट में नाम नहीं है, तो आपको संबंधित अधिकारी से संपर्क करना होगा तथा उन्हें यह बात बतानी होगी और कारण पता करना होगाकि लिस्ट में आपका नाम क्यों नहीं है अथवा आपके आवेदन को स्वीकार क्यों नहीं किया गया है।
यदि आपकी समस्याओं का समाधान नहीं मिलता है तथा अधिकारी आपकी सुनवाई नहीं करते हैं, तब आप समाज कल्याण विभाग के टोल फ्री नंबर पर भी संपर्क कर सकती हैं तथा विधवा पेंशन योजना तथा लिस्ट से संबंधित जानकारी भी प्राप्त कर सकती हैं और अपनी शिकायत भी दर्ज कर सकती हैं।
नोट: विधवा पेंशन योजना टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर— 18004190001