Introduction to Pradhan Mantri Awas Yojana Gramin
ग्रामीण क्षेत्रों में बेघरों को घर उपलब्ध करना भारत में गरीबी उन्मूलन का एक अभिन्न हिस्सा रहा है, किंतु इसके बावजूद आजादी के 77 सालों के बाद भी ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे अनेक परिवार हैं, जिनके पास अपना स्वयं का घर उपलब्ध नहीं है। ऐसी बात नहीं है, कि प्रधानमंत्री आवास योजना इस परिप्रेक्ष्य में पहला उदाहरण है, इससे पहले भी आवास मुहैया कराने के लिए प्रयास किए गए हैं।
उदाहरण के तौर पर इंदिरा आवास योजना, जिसे 1985 में शुरू किया गया था, वह ग्रामीण क्षेत्रों में घर उपलब्ध कराने की ओर एक अच्छा प्रयास था, किंतु इंदिरा आवास योजना स्वतंत्र रूप से 1996 में शुरू हुई थी,1985 से 1996 तक वह अन्य योजनाओं का हिस्सा रही थी।
1996 के बाद में इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत जो प्रयास किए गए, वे जमीनी स्तर पर पर्याप्त नहीं थे। वर्ष 2014 में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ने इंदिरा आवास योजना के कार्यान्वयन में विभिन्न कमियों को उजागर किया।
इंदिरा आवास योजना का प्रधानमंत्री आवास योजना में नामकरण
वर्ष 2014 में यूपीए सरकार के सत्ता से हटने तथा एनडीए सरकार के आने के बाद इस क्रम में फिर से प्रयास किया गया तथा वर्ष 2015 में प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी(PMAY-U) की शुरुआत की गई एवं आगे चलकर 1अप्रैल 2016 को ‘इंदिरा आवास योजना’ का नामकरण प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण(PMAY-R) कर दिया गया।
Pradhan Mantri Awas Yojana Gramin (PMAYG) Objective
प्रधानमंत्री आवास योजना(ग्रामीण) का उद्देश्य वर्ष 2022 के अंत तक ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले ऐसे परिवार, जिनके पास अपना स्वयं का घर नहीं है अथवा जिनके घर टूटे-फूटे एवं गंभीर स्थिति में है, उन्हें एक पक्का घर उपलब्ध कराना था।
PMAYG Gramin Benefits
यदि आप भारत के किसी ग्रामीण क्षेत्र में निवास करते हैं और आपके तथा आपके परिवार के नाम घर अथवा मकान अथवा फ्लैट नहीं है तो आप इस योजना का लाभ उठाकर माकन प्राप्त कर सकते हैं।
शौचालयों के लिए अतिरिक्त सहायता
प्रधानमंत्री आवास योजना को स्वच्छ भारत मिशन से जोड़ते हुए सरकार द्वारा यह उपबंध किया गया है कि, जिन घरों में शौचालय निर्मित नहीं है वहां शौचालय निर्मित करने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत दी जा रही धनराशि में अतिरिक्त रूप से ₹12,000/- की सहायता प्रदान की जाएगी।
मैदानी इलाके और पहाड़ी इलाकों में अलग-अलग है वित्तीय सहायता
सरकार द्वारा तय मानकों के अनुसार मैदानी इलाके तथा पहाड़ी इलाकों में अलग-अलग वित्तीय सहायता प्रदान करने का प्रावधान किया गया है। इसके तहत ऐसे लोग जो मैदानी इलाकों में वास करते हैं उनके घर बनाने के लिए सब्सिडी के रूप में 1,20,000/- रुपए की सहायता प्रदान की जाएगी तथा ऐसे लोग जो पहाड़ी इलाकों में निवास करते हैं उन्हें घर बनाने तथा उनकी मरम्मत करने के लिए 1,30,000/- रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान करने का उपबंध किया गया है।
PM Awas Gramin Eligibility
आवेदक की निम्नलिखित में से कोई एक योग्यता होना आवश्यक है—
- आवेदक के पास अपना स्वयं का घर न हो।
- जिन परिवारों के घरों में कोई कमरा नहीं है अथवा एक या दो कमरे हैं, तथा जिनकी दीवार कच्ची एवं छत कच्ची है।
- ऐसे परिवार, जिनमें 16 से 59 वर्ष की उम्र का कोई पुरुष नहीं है।
- ऐसे परिवार भी सम्मिलित होंगे, जिनमें 16 से 59 वर्ष की उम्र का कोई भी वयस्क सदस्य नहीं है।
- परिवार का मुखिया दिव्यांग हो।
- अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अल्पसंख्यक परिवार भी इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
- परिवार का मोटर चालित दो पहिया वाहन,तिपहिया वाहन अथवा चार पहिया वाहन, कृषि उपकरण(जिसमें ट्रैक्टर सम्मिलित है) या मछली पकड़ने की नाव पर मालिकाना हक नहीं होना चाहिए।
- ऐसे ग्रामीण किसान, जो ₹50,000/₹50,000 से अधिक की सीमा का किसान क्रेडिट कार्ड का लाभ प्राप्त कर रहे हैं, वे इस योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने की हकदार नहीं होंगे।
- ऐसे परिवार, जिनमें कोई भी सदस्य किसी सरकारी सेवा में कार्यरत है अथवा प्रतिमाह ₹10,000 से अधिक कमाता है; ऐसे परिवार इस योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने हेतु पात्र नहीं होंगे।
- रेफ्रिजरेटर तथा फोन कनेक्शन का मालिक अथवा कोई भी ऐसा व्यक्ति, जो आयकर भरता है अथवा किसी अन्य पेशेवर कर का भुगतान करता है, इस योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के अयोग्य होगा।
नोट: लाभार्थियों की पात्रता की जांच उस क्षेत्र की ग्राम सभा द्वारा की जाएगी, क्योंकि लोकल स्तर पर ग्राम सभा यह सुनिश्चित कर सकती है कि लाभार्थी असल में लाभ प्राप्त करने हेतु योग्यता रखता है अथवा नहीं।
PMAYG Gramin Documents
- आधार कार्ड
- जाति प्रमाण पत्र
- पैन कार्ड
- राशन कार्ड
- आय प्रमाण पत्र
- पहचान पत्र (वोटर आईडी कार्ड)
- आयु प्रमाण पत्र
- बैंक खाता पासबुक (डीबीटी के माध्यम से बैंक खाते में राशि प्राप्त करने हेतु आवेदक अथवा आवेदिका का बैंक खाता उसके आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए)
- पासपोर्ट साइज फोटो
संपत्ति से संबंधित प्रमाण पत्र
CAUTION: अभी तक के प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों में यदि किसी प्रकार की छेड़खानी अथवा जाली दस्तावेज होने की स्थिति में आवेदन रद्द किया जा सकता है।
PMAY Gramin Apply Online or Offline?
प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में ऑनलाइन आवेदन की सुविधा उपलब्ध नहीं है, इस योजना का लाभ उठाने के लिए आपको ग्राम प्रधान के पास या तहसील या ब्लॉक स्तर पर जाकर एक फॉर्म भरकर बताए गए डॉक्यूमेंट को साथ संलग्न करके जमा कराना होता है।
PMAYG Helpline
यदि आपको किसी तरह की समस्या आती है अथवा किसी प्रक्रिया में समस्या का सामना करना पड़ रहा है, तो आप डायरेक्ट प्रधानमंत्री आवास योजना(ग्रामीण) के टेक्निकल हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं तथा ईमेल के माध्यम से भी अपनी समस्या का निराकरण कर सकते हैं।
टोल फ्री नंबर | 1800-11-6446 |
मेल | support-pmayg@gov.in |
वेबसाइट | PMAYG Official Website |
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प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (PMAYG) कब शुरू की गई?
प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण1 अप्रैल 2016 को शुरू की गई।यह योजना पहले इंदिरा आवास योजना के नाम से जानी जाती थी, जिसे 1 अप्रैल 2016 को प्रधानमंत्री आवास योजना(ग्रामीण) के रूप में पुनर्गठित किया गया।
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इंदिरा आवास योजना कब शुरू की गई थी?
इंदिरा आवास योजना वर्ष1985 में शुरू की गई थी किंतु 1996 तक वह अन्य योजनाओं का भाग थी जिसे 1996 में स्वतंत्र रूप से अलग कर दिया गया।
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राजीव आवास योजना कब शुरू की गई थी?
राजीव आवास योजना वर्ष 2009 में शुरू की गई थी।
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पीएम ग्रामीण आवास योजना 2024 में आवेदन कैसे करें?
पीएम ग्रामीण आवास योजना 2024 के लिए आप इस लिंक पर जाकर आवेदन कर सकते हैं– https://pmayg.nic.in/netiayHome/home.aspx