Unified Pension Scheme Details
Yojana Implementation Date | 01 April 2025 |
Department | PFRDA |
Objective | To give 50% of the basic salary of the employees as pension |
Monthly Pension After Retirement | 50% of Basic Salary |
Yojana Launch | 2024 |
Application Method | Online |
Beneficiaries | Retired Central Government Employees |
Pension for Family After Death | 60% of Pension |
Dearness Allowance | Yes |
Introduction to Unified Pension Scheme
यूनिफाइड पेंशन स्कीम भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक पेंशन योजना है, जो 1 अप्रैल, 2025 से लागू होगी। इसके अंतर्गत सभी रिटायर्ड केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को नई पेंशन स्कीम (NPS) के स्थान पर अब यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) के तहत एक निश्चित पेंशन का लाभ दिया जाएगा जो उनकी बेसिक सैलरी का 50% होगा।
यूनिफाइड पेंशन स्कीम के तहत कितनी राशि प्राप्त होगी?
यूनिफाइड पेंशन स्कीम के तहत केंद्र के सभी सरकारी कर्मचारियों को उनकी रिटायरमेंट से पहले के 12 महीने की बेसिक सैलरी का 50% पेंशन के तौर पर दिया जाएगा।
उदाहरण: यदि किसी सरकारी कर्मचारी की रिटायरमेंट से पूर्व बेसिक सैलरी 45,000 रुपए थी तो अब यूनिफाइड पेंशन स्कीम के तहत उस कर्मचारी को 22,500 रुपये पेंशन के रूप में प्राप्त होंगे; किंतु शर्त ये है कि उस सरकारी कर्मचारी द्वारा कम से कम 25 वर्ष की न्यूनतम सेवा प्रदान की गई हो।
क्या 25 वर्ष से कम सेवा प्रदान करने वाले कर्मचारी यूपीएस (UPS) का लाभ नहीं ले सकते?
ले सकते हैं, यदि किसी सरकारी कर्मचारी ने 25 वर्ष से कम सेवा प्रदान की है तथा न्यूनतम 10 वर्ष की सेवा प्रदान कर चुका है, ऐसी स्थिति में उस सरकारी कर्मचारी को भी कम से कम 10,000 रुपये प्रति महीने पेंशन मिलेगी।
क्या रिटायर हो चुके सरकारी कर्मचारी भी UPS के तहत लाभ प्राप्त कर सकते हैं?
हां, यूनिफाइड पेंशन स्कीम के तहत ऐसे सरकारी कर्मचारी जो वर्तमान में रिटायर हो चुके हैं, वह भी इस योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के योग्य हैं। केंद्र सरकार के मुताबिक ऐसे केंद्रीय सरकारी कर्मचारी जो 2004 के बाद न्यू पेंशन स्कीम के तहत लाभ प्राप्त कर रहे थे वह भी यूनिफाइड पेंशन स्कीम के तहत लाभ प्राप्त करने के योग्य हैं।
केंद्र सरकार ने यह घोषणा की है कि सरकारी कर्मचारियों को नई पेंशन स्कीम के तहत जो राशि दी जा रही थी, यूनिफाइड पेंशन स्कीम के अंतर्गत इस पुरानी राशि में अमाउंट की बढ़ोतरी करके यूनिफाइड पेंशन स्कीम के तहत योग्य राशि मुहैया कराई जाएगी।
उदाहरण: यदि किसी सरकारी कर्मचारी को नई पेंशन स्कीम के तहत प्रतिमाह ₹10,000 मिल रहे थे तथा यूनिफाइड पेंशन स्कीम के तहत यदि कर्मचारी की प्रतिमाह 15,000 रुपए की योग्यता है तो बकाया ₹5,000 की अतिरिक्त राशि भी ऐसे सरकारी कर्मचारी को प्राप्त होगी।
सरकार के मुताबिक नई पेंशन स्कीम के अंतर्गत लाभ प्राप्त कर रहे सरकारी कर्मचारियों के लिए अतिरिक्त राशि मुहैया कराने हेतु सरकार ने 800 करोड रुपए के बजट का प्रावधान किया है।
क्या राज्य सरकार के रिटायर्ड कर्मचारी भी UPS का लाभ ले सकते हैं?
नहीं, इस योजना के अंतर्गत केवल केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को सम्मिलित किया गया है। यह बात अलग है कि राज्य सरकार चाहें तो अपने राज्य में यूपीएस (UPS) स्कीम को लागू कर सकती हैं, किंतु वर्तमान में केवल केंद्रीय सरकारी कर्मचारी ही इस योजना से लाभान्वित होंगे।
यदि रिटायर्ड कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है तो परिवार को कितनी पेंशन मिलेगी?
यदि किसी सरकारी कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है तथा वह यूनिफाइड पेंशन स्कीम के तहत लाभ प्राप्त कर रहा था, तो ऐसी स्थिति में कर्मचारी के परिवार को पेंशन की 60% राशि प्राप्त होगी।
उदाहरण: यदि कोई सरकारी कर्मचारी उसकी मृत्यु से पूर्व यूनिफाइड पेंशन स्कीम के तहत ₹20,000 प्रतिमाह प्राप्त कर रहा था, तब ऐसी स्थिति में उसकी मृत्यु के पश्चात उसके परिवार को 20,000 रुपये का 60% अर्थात 12,000 रुपए प्रतिमाह पेंशन के रूप में प्राप्त होंगे।
क्या NPS का लाभ ले रहे कर्मचारी UPS का लाभ ले सकते हैं?
कैबिनेट सेक्रेटरी टीवी सोमनाथन के बयान के अनुसार यूनिफाइड पेंशन स्कीम 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी। इस स्कीम के अंतर्गत वह सभी कर्मचारी जो नई पेंशन स्कीम (NPS) के तहत रिटायर हो चुके हैं अथवा 31 मार्च 2025 तक रिटायर होने वाले हैं, यूपीएस (UPS) के तहत लाभ प्राप्त करने के योग्य होंगे।
Unified Pension Scheme Features
1. DA अथवा महंगाई भत्ता: यूनिफाइड पेंशन स्कीम के अंतर्गत महंगाई भत्ता को भी जोड़ा जाएगा।
2. लंपसम अमाउंट: सभी कर्मचारियों को उनकी 6 महीने की सैलरी पूरी करने पर 6 महीने की सैलरी तथा DA का 10% लंपसम अमाउंट के तौर पर मिलेगा।
ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य
- सरकारी कर्मचारियों को एक निश्चित राशि ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत मिला करती थी जिसे जनवरी, 2004 में खत्म कर दिया गया था।
- जनवरी, 2004 से नेशनल पेंशन सिस्टम (एनपीएस) को नई पेंशन स्कीम के रूप में लागू किया गया था जिसको लेकर के सरकारी कर्मचारियों की लगातार शिकायतें आ रहीं थी तथा यह बार-बार मांग की जा रही थी कि इस नेशनल पेंशन सिस्टम को हटाकर पुनः ओल्ड पेंशन स्कीम लागू की जाए जिसमें उन्हें रिटायरमेंट के बाद एक निश्चित राशि प्राप्त होती थी।
- एनपीएस को लेकर काफी समय से विरोध चल रहा था जो कि राजनीति का हिस्सा भी बन चुका था। कई विपक्षी पार्टियाँ ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करना अपने चुनावी मुद्दे का एक हिस्सा बना रही थीं।
- यह सभी देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अप्रैल 2023 में उस समय के वित्त सचिव टीवी सोमनाथन की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया था। एक विस्तृत चर्चा के बाद कमेटी ने यूपीएस (यूनिफाइड पेंशन स्कीम) लागू करने की सिफारिश की थी; जिसे केंद्र सरकार द्वारा स्वीकार कर लिया गया है।
Difference between UPS and NPS
यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) और नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) में अंतर—
Unified Pension Scheme(UPS) | National Pension System(NPS) |
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UPS के अंतर्गत केंद्र सरकार के कर्मचारियों को पेंशन के रूप में एक निश्चित राशि प्राप्त होगी। | NPS के अंतर्गत शेयर मार्केट की चाल तथा रिटर्न के आधार पर पेंशन प्राप्त होती है, जो कम तथा ज्यादा होती रहती है। |
यूपीएस में कर्मचारी अपनी सैलरी का 10% जमा करेंगे जिसमें सरकार 18.5% देगी। | एनपीएस के अंतर्गत भी कर्मचारी अपनी सैलरी का 10% जमा करते थे, जिसमें सरकार 14% देती थी। |
यूपीएस में 25 वर्ष की नियमित सेवा के बाद में सरकारी कर्मचारियों को पेंशन के रूप में आखिरी सैलरी का कम से कम 50% रुपये प्राप्त होंगे। | एनपीएस में ऐसी निश्चित पेंशन की कोई सुविधा उपलब्ध नहीं थी। |
यूपीएस में 10 साल की सेवा के बाद ₹10,000 की एक निश्चित पेंशन प्राप्त होगी। | एनपीएस में यह प्रावधान नहीं था। |
यूपीएस सिर्फ और सिर्फ केंद्र के सरकारी कर्मचारियों के लिए है, जिसके अंतर्गत लगभग 23 लाख कर्मचारियों के लाभान्वित होने की संभावना है। | एनपीएस के अंतर्गत 2004 में सिर्फ सरकारी कर्मचारी थे किंतु 2009 में इस स्कीम को प्राइवेट सेक्टर के लिए भी खोल दिया गया था। |
यूपीएस में मिलने वाला पैसा शेयर मार्केट पर निर्भर नहीं करता। | एनपीएस के अंतर्गत मिलने वाला पैसा बाजार के उतार-चढ़ाव पर निर्भर करता था। |
यूपीएस में महंगाई भत्ता जोड़ने का प्रावधान है। | एनपीएस में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी। |
यदि किसी सरकारी कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार को कर्मचारी की पेंशन का 60% प्राप्त करने का हक होता है। | एनपीएस के अंतर्गत, ऐसी स्थाई व्यवस्था नहीं है इसके अंतर्गत।परिवार की पेंशन, पेंशन फंड में जमा हुई कुल धनराशि और सेवानिवृत्ति के समय चुनी वार्षिक योजना के आधार पर निर्धारित की जाती थी। |
यूपीएस के तहत रिटायरमेंट के समय कर्मचारियों को एकमुश्त धनराशि प्राप्त होगी, जो उस कर्मचारी की मासिक रूप से कुल आय का दसवां हिस्सा, सेवानिवृत्ति तिथि के अनुसार वेतन तथा महंगाई भत्ता आदि की गणना की जाएगी। | एनपीएस के तहत कर्मचारी रिटायरमेंट के समय कुल जमा राशि का केवल 60% निकाल सकता था, बाकी बची हुयी 40% राशि को निवेश किया जाता था और उस पर हर महीने पेंशन के तौर पर रिटर्न मिलता था। |
Difference between OPS and NPS
ओल्ड पेंशन स्कीम (OPS) तथा न्यू पेंशन स्कीम (NPS) में अंतर—
OPS (Old Pension Scheme) | NPS (New Pension System)/New Pension Scheme |
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ओल्ड पेंशन स्कीम में वेतन से कोई कटौती नहीं होती थी। | नई पेंशन स्कीम के अंतर्गत कर्मचारी के वेतन से 10% हिस्सा काटा जाता था। |
ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत सर्विस करने के दौरान यदि कर्मचारी की मौत होती है, तो फैमिली को पेंशन प्राप्त होने का प्रावधान था। | नई पेंशन स्कीम के तहत सर्विस के दौरान मृत्यु होने पर पेंशन तो मिलती है किंतु इस स्कीम के तहत जमा की गई राशि को सरकार नहीं देती। |
ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत रिटायरमेंट के समय कर्मचारियों को 20 लख रुपए की ग्रेच्युटी मिलती थी। | नई पेंशन स्कीम में इसके लिए कोई स्थाई प्रावधान नहीं है। |
पुरानी पेंशन योजना में 6 महीने के बाद महंगाई भत्ता लागू होता था। | नई पेंशन योजना में इसका प्रावधान नहीं है। |
ओल्ड पेंशन स्कीम में जब कर्मचारी रिटायर होता था, तो उसकी अंतिम बेसिक सैलरी का 50% पेंशन के रूप में प्राप्त होता था। | नई पेंशन योजना में रिटायरमेंट के बाद निश्चित पेंशन की गारंटी नहीं थी। |
पुरानी पेंशन योजना के तहत राशि सरकार की ट्रेजरी से दी जाती थी, अतः यह एक सुरक्षित पेंशन योजना थी। | नई पेंशन योजना में शेयर मार्केट की चाल के आधार पर भुगतान किया जाता था। |
ओल्ड पेंशन स्कीम में GPF अर्थात जनरल प्रोविडेंट फंड की सुविधा उपलब्ध थी। | नई पेंशन स्कीम में GPF जैसी कोई सुविधा नहीं थी। |
OPS में रिटायरमेंट के समय पेंशन प्राप्त करने के लिए कर्मचारियों को GPF से कोई निवेश नहीं करना पड़ता था। | NPS में रिटायरमेंट पर पेंशन प्राप्त करने के लिए कर्मचारियों को अपने पेंशन फंड से 40% रुपए इन्वेस्ट करने पड़ते थे। |
Frequently asked questions related to Unified Pension Scheme
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यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) में सरकार कितना अंशदान करेगी?
यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) में सरकार का अंशदान 18.5% होगा।
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यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) स्कीम की सिफारिश किस कमेटी द्वारा की गई थी?
यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) की सिफारिश अप्रैल 2023 में तत्कालीन वित्त सचिव टीवी सोमनाथन की अध्यक्षता में गठित कमेटी द्वारा की गई थी।
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यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) पर गठित कमेटी के अध्यक्ष कौन थे?
यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) पर गठित कमेटी के अध्यक्ष टीवी सोमनाथन थे।
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यूनिफाइड पेंशन स्कीम कबसे लागू होगी?
यूनिफाइड पेंशन स्कीम 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी।
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क्या राज्य सरकार के अंतर्गत कार्यरत कर्मचारी यूपीएस (UPS) के तहत लाभ प्राप्त करने की योग्य होंगे?
नहीं, यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) के तहत केवल केंद्र सरकार के कर्मचारी लाभ प्राप्त करने के योग्य हैं।
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यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) के तहत कितनी पेंशन प्राप्त होगी?
यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) के अंतर्गत रिटायरमेंट के समय कर्मचारियों की बेसिक सैलरी के 50% रुपए प्राप्त होंगे, जो एक निश्चित पेंशन होगी। यदि कर्मचारियों ने 25 वर्ष से कम तथा 10 वर्ष से अधिक वर्षों तक सेवा की है तो ऐसी स्थिति में कर्मचारियों को न्यूनतम 10,000 रुपए की पेंशन प्राप्त होगी
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