MP Mukhyamantri Yuva Udyami Yojana मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना Online Apply Form

MP Mukhyamantri Yuva Udyami Yojana मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना Online Apply Form
मध्य प्रदेश राज्य में तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज चौहान द्वारा प्रारंभ की गयी 3 योजनाओं- मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना, मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना तथा मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना) को अधिक प्रभावी बनाये रख, इसे जारी रखते हुए इस राज्य के स्थायी निवासी शिक्षित युवकों को आत्मनिर्भर बनाने हेतु वर्तमान सरकार के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने राज्य में शिक्षित युवकों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई महत्वाकांक्षी योजनाएं घोषित की हैं । मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश के निवासी युवकों से मध्य प्रदेश राज्य के जनपद (जिले) में राज्य में स्वनियोजन (स्वयं का रोजगार) (Self-Employment) स्थापित करने के लिए शिक्षित निरुद्यम युवकों (बेरोजगारों) से आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं ।
मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना
कुल परियोजना लागत (टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट): तीनों परियोजनाओं (मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना, मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना) की न्यूनतम राशि ₹ १०.०० लाख तथा अधिकतम ₹ ०२.०० करोड़ ।
मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना प्रारंभ किये जाने के पश्चात् इसका क्रियान्वन करवाने के विषय में जानकारी देते हुए मध्य प्रदेश शासन महाप्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र श्योपुर श्री एसआर चौबे ने बताया कि इन तीनों योजनाओं में इच्छुक निरुद्यमी (बेरोजगार) जो किसी वित्तीय संस्था का डिफॉल्टर व्यतिक्रमी (चूककर्ता) न होकर श्योपुर जिले के मूल निवासी हो और आधार पंजीयन रखते हो, वे अपना आवेदन वेबसाइट के माध्यम से प्रस्तुत कर सकते हैं।
मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना
मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना तहत मध्य प्रदेश जनपद में स्वनियोजन (सेल्फ-एम्प्लॉयमेंट) स्वयं का रोजगार स्थापित करने के लिए शिक्षित निरुद्यम आवेदक से आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं।
मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना हेतु पात्रता:
- मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना (MP Mukhyamantri Yuva Udyami Yojana) का लाभ लेने हेतु, आवेदक के द्वारा निम्नलिखित पात्रता का मानदण्ड (Eligibility Criteria) पूर्ण की जानी अत्यावश्यक हैं।
- आवेदक को मध्य प्रदेश राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए।
- आवेदक को मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मण्डल के अंतर्गत न्यूनतम शिक्षा कक्षा १० (माध्यमिक शिक्षा) उत्तीर्ण होना चाहिए ।
- आवेदक की आयु १८ से ४० वर्ष के मध्य होना चाहिए ।
- आवेदक का मान्य आधार कार्ड पंजीयन (पंजीकरण अथवा रेजिस्ट्रेशन) होना चाहिए।
- निरुद्यमी (बेरोजगार) जो किसी वित्तीय संस्था का डिफॉल्टर व्यतिक्रमी (चूककर्ता) न होकर श्योपुर जिले के मूल निवासी हो
- आवेदक वस्तुतः निरुद्यम हो [अर्थात उसका पूर्व में स्व-नियोजन (आजीविका) न हो] ।
मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना का लाभ लेने हेतु, आवेदक के द्वारा निम्नलिखित पात्रता का मानदण्ड (Eligibility Criteria) पूर्ण किया जाना अत्यावश्यक हैं।
- आवेदक को मध्य प्रदेश राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए ।
- आवेदक को मुख्यतया मध्य प्रदेश राज्य के श्योपुर जनपद के निवासी कृषक का पुत्र / पुत्री होना चाहिए।
- आवेदक को मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मण्डल के अंतर्गत न्यूनतम शिक्षा कक्षा १० माध्यमिक शिक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए ।
- आवेदक की आयु १८ से ४५ वर्ष के मध्य होना चाहिए।
- आवेदक का मान्य आधार कार्ड पंजीयन (पंजीकरण अथवा रेजिस्ट्रेशन) होना चाहिए।
- निरुद्यमी (बेरोजगार) जो किसी वित्तीय संस्था का डिफॉल्टर व्यतिक्रमी (चूककर्ता) न होकर श्योपुर जिले के मूल निवासी हो
- आवेदक वस्तुतः निरुद्यम हो [अर्थात उसका पूर्व में स्व-नियोजन (आजीविका) न हो]।
मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना का लाभ लेने हेतु, आवेदक के द्वारा निम्नलिखित पात्रता का मानदण्ड (Eligibility Criteria) पूर्ण की जानी अत्यावश्यक हैं।
- आवेदक को मध्य प्रदेश राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए ।
- आवेदक को मुख्यतया मध्य प्रदेश राज्य के श्योपुर जनपद के निवासी कृषक का पुत्र / पुत्री होना चाहिए।
- आवेदक को न्यूनतम शिक्षा कक्षा ०५ उत्तीर्ण होना चाहिए ।
- आवेदक की आयु १८ से ४५ वर्ष के मध्य होना चाहिए।
- आवेदक का मान्य आधार कार्ड पंजीयन (पंजीकरण अथवा रेजिस्ट्रेशन) अवश्य होना चाहिए।
- निरुद्यमी (बेरोजगार) जो किसी वित्तीय संस्था का डिफॉल्टर व्यतिक्रमी (चूककर्ता) न होकर श्योपुर जिले के मूल निवासी हो
- आवेदक वस्तुतः निरुद्यम हो [अर्थात उसका पूर्व में स्व-नियोजन (आजीविका) न हो]।
इसी प्रकार योग्य समग्र का मानदण्ड (Eligibility Criteria) को पूर्ण किये जाने की स्थिति में आवेदक स्वयं का उद्योग / सेवा / व्यवसाय प्रारंभ करने के लिए मध्य प्रदेश शासन के लिए अधिकृत एमपी ऑनलाइन कियोस्क के माध्यम से ऋण के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदक विस्तृत जानकारी प्राप्त करने के लिए कार्यालयीन समय में जनपद (जिला) व्यापार एवं उद्योग केंद्र कलेक्टर कैम्पस श्योपुर से संपर्क कर सकते हैं । आवेदक विस्तृत सूचना प्राप्त करने के लिए कार्यालय कार्य-समय वैद्युतकसन्देश (ईमेल) के माध्यम से भी कम्युनिकेशन संप्रषण (सम्पर्क) कर सकते हैं ।
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जनपद जनसम्पर्क कार्यालय आवेदन संपर्क:

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जनपद जनसम्पर्क कार्यालय संचार प्रौद्योगिकी आवेदन (जाल थान) आवेदन संपर्क: www.msme.mponline.gov.in
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