Mukhyamantri Rojgar Srijan Yojana Details
Yojana Launched By | Govt. of Jharkhand |
Ministry/Department | Dept. of Scheduled Tribe, Scheduled Caste, Minority and Backward Class Welfare, Govt. of Jharkhand |
Objective | The aim is to provide low-interest loan and subsidy facilities to the youth of Scheduled Tribes, Scheduled Castes, Backward Class, Minority, and Disabled categories of the state. |
Application Method | Online/Offline |
Beneficiaries | Residents of Jharkhand state |
Introduction to Mukhyamantri Rojgar Srijan Yojana
झारखंड सरकार ने अपने राज्य के अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग और दिव्यांग युवाओं के लिए के लिए मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना का शुभारंभ किया, जिसका उद्देश्य राज्य के अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक और दिव्यांग वर्ग के युवाओं का खुद का उद्यम शुरू कराने तथा स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए सस्ती ब्याज दर पर लोन और सब्सिडी की सुविधा उपलब्ध कराना है।
इस योजना के अंतर्गत 25 लाख रुपए तक के लोन की सुविधा दी जा रही है, जिसमें मात्र 6% सालाना ब्याज दर ली जाएगी, लेकिन यह लोन और सब्सिडी की वित्तीय सहायता केवल स्वरोजगार के अवसर प्रदान करके युवाओं की आय को बढ़ावा देने के लिए दी जा रही है, न कि उपभोग के उद्देश्य से।
Mukhyamantri Rojgar Srijan Yojana Documents
- मूल निवास प्रमाण पत्र
- झारखंड राज्य का जाति प्रमाण पत्र (ऑनलाइन जारी)
- झारखंड राज्य का आय प्रमाण पत्र
- आधार कार्ड
- आयु प्रमाण पत्र
- बैंक खाता पासबुक के पहले पेज की फोटोकॉपी
Mukhyamantri Rojgar Srijan Yojana Eligibility
यह योजना मुख्यतः बेरोजगार युवाओं के लिए लक्षित है, इसके अलावा अन्य पात्रताएं नीचे दी गई हैं:
- उम्र 18 से 50 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
- परिवार की वार्षिक आय 5 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- आवेदक सरकारी/अर्द्ध सरकारी सेवा में नहीं होना चाहिए, इस संबंध में स्वघोषणा पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- आवेदक ने पहले किसी भी सरकारी/अर्ध सरकारी संस्था से लोन ना लिया हो तथा किसी भी बैंक या वित्तीय संस्था के अंतर्गत वह डिफॉल्टर नहीं होना चाहिए, इस संबंध में स्वघोषणा पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
यदि ₹50,001 से अधिक का लोन लेना चाहते हो, तो प्रोजेक्ट प्रपोजल देना होगा। इस प्रपोजल में यह भी बताना अनिवार्य होगा, कि उसके व्यवसाय में ₹1,50,000 का निवेश करने पर कितना रोजगार सृजित हो सकता है। (वाहन ऋण को छोड़कर)
Rojgar Srijan Yojana Guarantor
इस योजना के अंतर्गत यदि ₹50,000 तक का लोन चाहिए, तो गारंटर की आवश्यकता नहीं है, लेकिन ₹50,000 से अधिक राशि का लोन पाने के लिए गारंटर की आवश्यकता होगी, जिसके लिए निम्नलिखित पात्रताएं होनी चाहिए:
- गारंटी किसी सरकारी/अर्धसरकारी/निजी संस्था में कार्यरत/सेवानिवृत्त कर्मचारी अथवा निर्वाचित/पूर्व निर्वाचित जनप्रतिनिधि/आयकरदाता हो सकता है।
- प्लॉट एवं मशीनरी तथा वाहन से संबंधित लोन के मामले में गारंटी के रूप में केवल गिरवी/बंधक वास्तु ही मान्य होंगी।
- विभाग के अधीन कार्यरत निगमन द्वारा लोन की राशि के समतुल्य चल/अचल संपत्ति भी गारंटी के रूप में लाभार्थियों से प्राप्त की जा सकेगी।
लोन सहायता का वित्तीय पैटर्न
यदि ₹50,000 तक का लोन चाहिए, तो नीचे दिया गया वित्तीय पैटर्न होगा—
मार्जिन मनी (लाभार्थी योगदान) | शून्य |
टर्म लोन | 100% |
राज्य सरकार द्वारा लोन सब्सिडी | 40% |
यदि ₹50,001 से ₹25,00,000 तक का लोन चाहिए, तो नीचे दिया गया वित्तीय पैटर्न होगा—
मार्जिन मनी (लाभार्थी योगदान) | 10% |
टर्म लोन | 90% |
राज्य सरकार द्वारा लोन सब्सिडी | 40% |
लोन सब्सिडी ब्याज दर और मासिक किस्त की गणना
लोन की सीमा | लोन सब्सिडी दर | सब्सिडी की राशि |
---|---|---|
₹50,000 तक | 40% | ₹20,000 |
₹50,001 से ₹2,50,000 तक | 40% | ₹20,000 से ₹1,00,000 |
₹2,50,001 से ₹5,00,000 तक | 40% | ₹1,00,000 से ₹2,00,000 |
₹5,00,001 से ₹10 ,00,000 तक | 40% | ₹2,00,000 से ₹4,00,000 |
₹10 ,00,001 से 25,00,000 तक | 40% | ₹4,00,000 से अधिकत्तम ₹5,00,000 |
ध्यान दें: ऊपर दी गई सभी सारणियों में किसी भी प्रकार के लोन पर ब्याज दर 6% प्रति वर्ष होगी।
नोट 1: इस योजना के अंतर्गत प्राप्त लोन या सब्सिडी की राशि से किसी भी प्रकार के नशीले पदार्थ जैसे: शराब, हरिया, तारी आदि या ऐसे तत्व, जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं जैसे: पॉलिथीन बैग, कैरी बैग, 20 माइक्रोन से कम की पैकेजिंग सामग्री आदि से संबंधित व्यवसाय नहीं किया जा सकते, अर्थात इस योजना के अंतर्गत इस प्रकार की व्यवसायों के प्रस्ताव शामिल नहीं किए गए हैं।
नोट 2: यदि आवेदक ने प्रस्तावित परियोजना से संबंधित कोई प्रशिक्षण नहीं लिया हुआ है तो उसका प्रमाण पत्र संलग्न करके देना होगा।
नोट 3: वाहन लोन के संबंध में आवेदक को वाहन का पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा।
नोट 4: प्लांट एवं मशीनरी तथा वाहन के संबंध में लोन पाने के लिए आवेदक द्वारा उस प्लांट एवं मशीनरी तथा वाहन को संबंधित निगम के पास बंधक/गिरवी रखना अनिवार्य होगा।
नोट 5: लोन की राशि के अनुसार आवेदक को लोन के लिए गारंटी देनी होगी।
नोट 6: स्वयं सहायता समूहों का केवल आय सृजित करने के उद्देश्य से ही लोन स्वीकृत किया जाएगा, जोकि ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत कार्यरत राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के दिशा निर्देशों तथा आय सृजन गतिविधियों के लिए स्वयं सहायता समूहों को वित्त पोषण प्रदान करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान दिशा निर्देशों के अनुरूप होगा।
नोट 7: दिव्यांग आवेदकों के लिए विकलांगता प्रमाण पत्र देना अनिवार्य है।(यह प्रमाण पत्र न्यूनतम 40% विकलांगता का होना अनिवार्य है।)
Mukhyamantri Rojgar Srijan Yojana Jharkhand Online Apply
इस योजना के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन करने के लिए नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करें—
Step 1: सबसे पहले मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना झारखंड की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं। वेबसाइट पर जाने के लिए क्लिक करें- Mukhyamantri Rojgar Srijan Yojana Jharkhand Official Website
Step 2: होम पेज पर ही Apply Now का विकल्प दिखेगा, उस पर क्लिक करें,
Step 3: फिर Registration पर क्लिक करें,
Step 4: रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करते ही एक फॉर्म खुल जाएगा, इसमें सभी सूचनाओं को भरकर फॉर्म सबमिट करें। इस प्रकार, मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना का आवेदन सफलतापूर्वक पूरा हो जाएगा।
Mukhyamantri Rojgar Srijan Yojana Jharkhand Offline Apply
इस योजना का ऑफलाइन आवेदन के लिए आपको संबंधित कार्यालय में जाकर फॉर्म भरकर अपने सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ उन्हें संलग्न करके जमा करके भी लोन प्राप्त कर सकते हैं।
Frequently asked questions related to Mukhyamantri Rojgar Srijan Yojana
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मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना का फॉर्म कहां मिलेगा?
इस योजना का आवेदन ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से किया जा सकता है। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा (https://cmegp.jharkhand.gov.in) और ऑफलाइन आवेदन करने के लिए संबंधित कार्यालय में जाकर फॉर्म भरकर आवश्यक दस्तावेजों के साथ जमा करना होगा।
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रोजगार सृजन योजना में लोन का कितना प्रतिशत ब्याज देना होता है?
इस योजना के अंतर्गत सभी प्रकार के लोन पर 6% वार्षिक दर से ब्याज देना होता है।
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रोजगार सृजन योजना किस राज्य से संबंधित है?
मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना झारखंड राज्य द्वारा शुरू की गई है।